Rajasthan : अब ज्यादा किराया नहीं ले सकेंगी एंबुलेंस, सरकार ने जारी की रेट लिस्ट, जानिए कितने किलोमीटर पर कितने रुपये देय होंगे
राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान आमजन की सुविधा को देखते हुए एंबुलेंस किराये की अधिकतम दर तय कर दी है। परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने सोमवार को आदेश जारी किया। इसके तहत अब पूरे राज्य में एंबुलेंस एवं शव वाहनों के लिए अधिकतम किराया तय किया गया है। अब पहले 10 किलोमीटर तक का किराया 500 रूपये होगा, जिसमें वाहन का आना-जाना शामिल हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस के मरीज को लाने-ले-जाने के लिए सुरक्षा की द्वष्टि से पीपीई किट एवं संक्रमणरोधन के लिए 350 रूपये प्रति चक्कर अतिरिक्त देय होंगे।
न्यूनतम किराया 500 रुपए
परिवहन आयुक्त ने बताया कि इन वाहनों को प्रथम 10 किमी के अतिरिक्त अधिक चलने वाली दूरी को दो गुणा (आने एवं जाने) करने के बाद कुल किलोमीटर की गणना की जाएगी। उदाहरण के लिए कोई वाहन (मारूति एंबुलेंस द्वारा) 50 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो पहले दस किलोमीटर को छोड़कर बाकी 40 किलोमीटर के दोगुणा यानी 80 किमी दूरी मानी जाएगी। देय किराया प्रथम 10 किलोमीटर का 500 न्यूनतम तथा अगले 40 किमी का 80 किमी की दूरी मानते हुए दर 12.50 से अर्थात 1000 रुपए देय होगा। कुल किराया 1000 जोड़ 500 = 1500 रूपए होगा।
परिवहन आयुक्त ने बताया कि इन वाहनों को प्रथम 10 किमी के अतिरिक्त अधिक चलने वाली दूरी को दो गुणा (आने एवं जाने) करने के बाद कुल किलोमीटर की गणना की जाएगी। उदाहरण के लिए कोई वाहन (मारूति एंबुलेंस द्वारा) 50 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो पहले दस किलोमीटर को छोड़कर बाकी 40 किलोमीटर के दोगुणा यानी 80 किमी दूरी मानी जाएगी। देय किराया प्रथम 10 किलोमीटर का 500 न्यूनतम तथा अगले 40 किमी का 80 किमी की दूरी मानते हुए दर 12.50 से अर्थात 1000 रुपए देय होगा। कुल किराया 1000 जोड़ 500 = 1500 रूपए होगा।
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